चंडीगढ़ : पहले हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा 719 अवैध गैस्ट टीचर्स को हटाने के आदेश जारी करने के बाद भी हरियाणा के शिक्षा निदेशक उनको हटा नहीं रहे। इस मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश के शिक्षा निदेशक को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया हुआ है। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए जवाब देने के लिए सुनवाई 8 जनवरी तक स्थगित कर दी। इस मामले में बैंच ने शिक्षा विभाग के निदेशक से अवमानना नोटिस जारी कर पुछा हुआ है कि गेस्ट टीचर को अभी तक क्यों नही हटाया गया है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई हैं। इस मामले में 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उस अपील को खारिज कर दिया था जिसमें हाईकोर्ट ने अवैध तौर पर नियुक्त किए गए 719 गैस्ट फैकल्टी को हटाने का आदेश देते हुए नियुक्ति करने वाले शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था। सितंबर 2012 में हाईकोर्ट ने सरकार का निर्देश दिया था कि सरकार सभी शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। dj
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.