चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा विधानसभा सचिवालय एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। क्लर्कों की नियुक्ति में धांधली के आरोपों के बाद अब विधानसभा में ज्वाइंट सेक्रेट्री (संयुक्त सचिव) तथा डिप्टी सेक्रेट्री (उप-सचिव) के पदों पर पदोन्नति व नियुक्ति को हाईकोर्ट ने गलत ठहराते हुए वर्ष 2012 के सर्विस रूल को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। बेशक, यह मामला पूर्व की हुड्डा सरकार के कार्यकाल का है, लेकिन अब देखना यह है कि प्रदेश की नयी खट्टर सरकार हाईकोर्ट के फैसले को लागू करती है या फिर इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती है।
हरियाणा विधानसभा के गठन के बाद से ही ज्वाइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी के पद की पदोन्नति व नियुक्त के मामले में एलएलबी होना अनिवार्य था। हालांकि 1997 के नियमों में एलएलबी शब्द ही था, लेकिन इसके बाद इसे संशोधित करके एलएलएबी (प्रोफेशनल) कर दिया गया। पूर्व की हुड्डा सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान जब कुलदीप शर्मा विधानसभा के अध्यक्ष थे तो वर्ष 2012 में पदोन्नति के मामले में एलएलबी की कंडीशन को हटा दिया गया। इस संशोधन के बाद केवल बीए पास व्यक्ति भी ज्वाइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी के पात्र हो गए। यही नहीं, डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर सीधी भर्ती के मामले में भी नियमों में बदलाव किया गया। संशोधित किए गए नियमों को हरियाणा विधानसभा के ही अंडर सेक्रेटरी बलवंत सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी। इसी तरह से अंडर सेक्रेटरी के ही पद पर कार्यरत पुरुषोत्तम दत्त ने भी इन नियमों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसी तरह की 6 और भी याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर हुई थी। सभी मामलों की एक साथ ही सुनवाई हुई।
वहीं दूसरी ओर संशोधित नियमों का फायदा उठाते हुए विधानसभा के अधिकारी सुभाष चंद्र को पहले डिप्टी सेक्रेटरी और फिर सेक्रेटरी सेक्रेट्री के पद पर पदोन्नति दे दी गई। हाईकोर्ट ने इस पदोन्नति को निरस्त कर दिया है। सुभाष चंद्र कुलदीप शर्मा के स्पीकर रहते हुए उनके सचिव का काम देख रहे थे, अब कंवरपाल सिंह गुर्जर के सचिव का कार्यभार भी उन्हें के पास है। डिप्टी सेक्रेटरी बने जोगा सिंह की पदोन्नति भी निरस्त की गई है। बताते हैं कि जोगा सिंह पूर्व मंत्री रहे हरमोहिंद्र सिंह चट्ठा का भांजा है। सीधे डिप्टी सेक्रेटरी पद पर नियुक्त हुए नरेश दत्त की नियुक्त को हाईकोर्ट ने निरस्त किया है। dt
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