चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस आशुतोष मोहंता पर आधारित खंडपीठ ने 9870 नवचयनित जेबीटी टीचरों की नियुक्ति की मांग की एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
इस मामले में दायर अर्जी में सरकार पर आरोप लगाया गया कि 9870 नवचयनित जेबीटी भर्ती की जल्द नियुक्ति के सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, जबकि हाईकोर्ट ने 6 अगस्त के आदेश में इन टीचर की प्रमाणपत्रों की तकनीकी जांच कर नियुक्ति देने को कहा था। लेकिन सरकार ने बेंच के आदेश के बाद अब तक इन के प्रमाणपत्रों की जांच शुरू नहीं की है। अर्जी में इन टीचरों ने यह भी कहा है कि सरकार अगर उनको नियुक्ति देती है तो वे तब तक वेतन नहीं लेंगे जब तक उनकी प्रमाणपत्रों की तकनीकी जांच पूरी नहीं होती। इस बात की वो कोर्ट में अंडरटेकिंग भी दे रहे हैं। टीचरों के वकील ने बेंच को बताया कि इन टीचरों का परिणाम घोषित हुए कई महीने बीत गए हैं और अगस्त में हाईकोर्ट नियुक्ति को हरी झड़ी भी दे चुका है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी इन टीचरों के प्रमाणपत्रों की जांच तक शुरू नहीं हुई हैं। जिस कारण यह टीचर मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। dj
इस मामले में दायर अर्जी में सरकार पर आरोप लगाया गया कि 9870 नवचयनित जेबीटी भर्ती की जल्द नियुक्ति के सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, जबकि हाईकोर्ट ने 6 अगस्त के आदेश में इन टीचर की प्रमाणपत्रों की तकनीकी जांच कर नियुक्ति देने को कहा था। लेकिन सरकार ने बेंच के आदेश के बाद अब तक इन के प्रमाणपत्रों की जांच शुरू नहीं की है। अर्जी में इन टीचरों ने यह भी कहा है कि सरकार अगर उनको नियुक्ति देती है तो वे तब तक वेतन नहीं लेंगे जब तक उनकी प्रमाणपत्रों की तकनीकी जांच पूरी नहीं होती। इस बात की वो कोर्ट में अंडरटेकिंग भी दे रहे हैं। टीचरों के वकील ने बेंच को बताया कि इन टीचरों का परिणाम घोषित हुए कई महीने बीत गए हैं और अगस्त में हाईकोर्ट नियुक्ति को हरी झड़ी भी दे चुका है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी इन टीचरों के प्रमाणपत्रों की जांच तक शुरू नहीं हुई हैं। जिस कारण यह टीचर मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। dj
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