रोहतक : प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के तीन प्रोफेसर की याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी करके जवाव मांगा है। कोर्ट ने जवाब देने के लिए 19 जनवरी 2015 की तारीख निर्धारित की है। हाई कोर्ट के नोटिस से सभी विश्वविद्यालयों में तैनात कुलपतियों में हड़कंप मच गया है।
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विभाग के अध्यक्ष डॉ. एसपीएस दहिया, इमसार के प्रोफेसर डॉ. राजकुमार और विधि विभाग के प्रोफेसर डॉ. केपीएल महलवार की तरफ से सितंबर 2014 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें सभी विश्वविद्यालयों की नियुक्तियों को यूजीसी की गाइड लाइन के अनुरूप नहीं होने का हवाला दिया था।
कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर यूजीसी ने अलग से गाइड लाइन जारी कर रखी है, जिसमें मुख्यत: कुलपति पद के लिए बतौर प्रोफेसर दस वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है, लेकिन प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में तैनात कुलपति यूजीसी की गाइड लाइन को पूरा नहीं कर रहे।
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के मुख्य सचिव, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग व यूसीजी को नोटिस देकर जवाब मांगा है। कोर्ट ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए 19 जनवरी 2015 की तारीख तय की है। dj
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