चंडीगढ़ : हरियाणा में वर्ष 2013 के दौरान जेबीटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को जल्द कार्रवाई मुकम्मल करने का निर्देश दिया है। इस भर्ती के सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगी हुई है। हाईकोर्ट ने कहा था कि नियुक्ति पत्र कर देने से पहले उनके दस्तावेजों और असल पात्रता की जांच मुकम्मल की जाए।
दरअसल वर्ष 2010 में जेबीटी शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी पाई गई थी। उस वक्त भर्ती की परीक्षा में असल उम्मीदवारों के स्थान पर अन्य व्यक्ति बैठे थे। बाद में फिंगर प्रिंट के मिलान नहीं हुए थे। करीब आठ हजार में से केवल लगभग 1100 के मिलान ही सही थे। इस भर्ती में गड़बड़ी का हवाला देते हुए कुछ युवकों ने वर्ष 2013 की भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित बनाने के लिए याचिका दायर की थी। याचिका में कहा था कि वर्ष 2013 की भर्ती में फिंगर प्रिंट्स की शर्त ही हटा दी गई, लिहाजा पारदर्शिता बनाने के लिए दस्तावेजों की पुख्ता जांच होनी चाहिए। याचिका पर सुनवाई करते हुए भर्ती की लिखित परीक्षा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। बाद में सरकार के आग्रह पर परिणाम से रोक हटा ली गई थी, लेकिन निर्देश दिया गया था कि नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले उम्मीदवारों की पुख्ता जांच मुकम्मल की जानी चाहिए।
अब इस मामले में उम्मीदवारों ने अर्जी दाखिल कर कहा है कि हाईकोर्ट की ओर से आदेश जारी हुए पांच महीने बीत चुके हैं, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही और उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रहे हैं। अब सरकार को जल्द कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। au
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