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Thursday, 19 February 2015

करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए नहीं जाना पड़ेगा थाने

** 200 रुपए देकर ऑनलाइन मिलेंगी सात सेवाएं 
चंडीगढ़ : अब चरित्र प्रमाण पत्र या अन्य वेरिफिकेशन के लिए थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इन सेवाओं को ऑन लाइन किया जाएगा। पुलिस के सिटीजन पोर्टल 'हर समय' के दूसरे चरण में यह सुविधा मिलेगी। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम को सभी जिलों में लागू किया जा रहा है। 
अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम के लिए राज्य शीर्ष समिति की 9वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी डीएस ढेसी ने इस संबंध में 7 सेवाओं को मंजूरी दी। इन सेवाओं मे चरित्र प्रमाण, पुलिस अनापत्ति प्रमाण पत्र के अलावा किराएदार सत्यापन, घरेलू कामगार सत्यापन, कर्मचारी सत्यापन, प्रदर्शन-हड़ताल की अनुमति, शोभायात्रा कार्यक्रम-प्रस्तुितकरण की अनुमति के लिए संबंधित व्यक्ति को 200 रुपए का शुल्क अदा करना पड़ेगा। जनवरी में आरंभ हुए पोर्टल के प्रथम चरण में शिकायत, खोई हुई संपत्ति एवं दस्तावेज, आरटीआई, साइबर कैफे सामुदायिक भागीदारिता समूह जैसी सेवाएं उपलब्ध करवाई गई थी। इस पोर्टल पर लगभग 2,788 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं।                     db

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