हिसार : स्कूलों में आंतरिक व्यवस्था बनाने का हवाला देकर विभाग के अफसर अब मनमाने तरीके से शिक्षकों को जिले में इधर से उधर ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारी से अब यह पावर छीन ली है। इसके लिए शिक्षा निदेशालय अब खुद निर्देश जारी करेगा।
शिक्षकों की आंतरिक नियुक्ति का अधिकार जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) के पास था। अधिकार का प्रयोग कर शिक्षक की नियुक्ति जिले के अंदर कहीं भी कर सकता था। अब निदेशालय ने आदेश जारी किए हैं कि डीईओ को जिले में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर अनुमति लेनी होगी।
नियुक्ति के तीनों अधिकार अब निदेशालय के पास
शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर तीन व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। पहली व्यवस्था में शिक्षक का विधिवत ट्रांसफर होता है। दूसरी व्यवस्था प्रतिनियुक्ति की है। इसमें शिक्षक का नाम कहीं दर्ज रहता है और वह ड्यूटी दूसरी जगह दे सकता है। यह दोनों का अधिकार पहले से ही निदेशालय के पास हैं, लेकिन अब आंतरिक व्यवस्था का अधिकार भी निदेशालय ने ले लिया है।
भेजना होगा प्रस्ताव
यदि डीईओ किसी शिक्षक को इधर से उधर करना चाहता है तो वह पहले शिक्षा निदेशालय को प्रस्ताव भेजना होगा। प्रस्ताव में शिक्षक की नियुक्ति का सटीक कारण बताना होगा।
"व्यवस्थाओं के अनुसार कुछ दिनों के लिए शिक्षकों को दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है, लेकिन नियुक्ति के लिए अब निदेशालय की अनुमति लेनी होगी। "---डॉ. मधु मित्तल, डीईओ हिसार db
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