चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने जनवरी 2006 से पूर्व के पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए उनकी पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन को संशोधित करने की अधिसूचना जारी की है। संशोधन के अनुसार पहली जनवरी 2006 से पूर्व के पेंशनरों को उनके पूर्व संशोधित वेतनमान, जिस पर वे सेवानिवृत हुए थे, के बराबर के पे-बैंड तथा ग्रेड पे के न्यूनतम वेतन में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।
जनवरी 2006 से पूर्व के पारिवारिक पेंशनरों के मामले में सामान्य पारिवारिक पेंशन में सेवानिवृत्त कर्मचारी के पूर्व संशोधित वेतनमान, जिस पर वे सेवानिवृत हुए थे, के बराबर के पे-बैंड तथा ग्रेड पे के न्यूनतम वेतन में 30 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। इन पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों को यह संशोधित पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन अधिसूचना जारी होने की तिथि से दी जाएगी। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि ऐसी पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन में वृद्घि किए जाने से राज्य राजस्व पर लगभग 500 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का अतिरिक्त वित्तीय भार पडे़गा। राज्य सरकार के पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन का वितरण करने वाले सभी पेंशन वितरण प्राधिकारी महालेखाकार (लेखा एंड हकदारी) या कार्यालय प्रधान से कोई और प्राधिकरण प्राप्त किए बिना संशोधित दर पर पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन अदा करने के लिए प्राधिकृत हैं। au
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