चंडीगढ़ : हुड्डा सरकार के दौरान नियुक्त हुए 816 आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स की भर्ती पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी। जस्टिस राजेश बिंदल ने कहा कि 2010 में हुई इस भर्ती में नियमों को ताक पर रखा गया। इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग को पांच माह में नए सिरे से सिलेक्शन के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि आयोग ने इस मामले में किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करते हुए प्रभावशाली उम्मीदवारों के चयन को हरी झंडी दी। आयोग के चेयरमैन ने सेक्रेटरी से विचार विमर्श कर सारी प्रक्रिया फाइनल कर दी। आयोग के सदस्यों की बैठक तक भी नहीं बुलाई गई।
हाईकोर्ट ने दिया 5 माह में नए सिरे से सिलेक्शन के निर्देश
कुल 25 याचिकाओं में कहा गया कि 20 जुलाई 2006 में 816 पदों के लिए आवेदन मांगे गए। भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाना था और 25 अंक का इंटरव्यू होना था। दोनों के अंकों को जोड़कर मेरिट लिस्ट के आधार भर्ती होनी थी। भर्ती प्रक्रिया आरंभ हुई नियमों में बदलाव शुरू हो गए। पहले तो पदों से तीन गुना फिर आठ गुना उम्मीदवारों को इंटरव्यू पर बुलाने की बात कही गई। इंटरव्यू के अंक 25 से बढ़ाकर 30 कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि भर्ती के दौरान चयन प्रक्रिया में बदलाव नहीं हो सकता। इसके अलावा कई आवेदकों के पास आवेदन के समय डिप्लोमा तक नहीं था। बावजूद इसके उनके आवेदन स्वीकार हो गए। db
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