शिक्षा विभाग हरियाणा ने गुरुवार को सब्जेक्ट कांबीनेशन होने क मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए प्रदेश के कुछ गेस्ट टीचरों को तुरंत प्रभाव से हटाने का आदेश जारी किया था। विभाग के 24 घंटे में ही आदेश को वापस लिए जाने से गेस्ट टीचरों को राहत मिली है। शिक्षा मंत्री के हस्तक्षेप से इस आदेश का वापस लिया जाना बताया जा रहा है।
वर्ष 2006 2007 में प्रदेश के राजकीय स्कूलों में गेस्ट टीचरों की नियुक्ति की गई थी। बाद में इन्हीं में कुछ शिक्षकों के सब्जेक्ट कांबीनेशन होने पर भी नियुक्ति होने का मामला उठाया गया था। मामले को लेकर संबंधित गेस्ट टीचर हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन उन्हें यहां से भी निराशा हाथ लगी। इस पर गेस्ट टीचरों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 2012 और 2013 में तीन याचिकाएं दायर की गई। इन्हीं याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 19 अक्टूबर 2012, 18 जनवरी 2013, अौर 8 अप्रैल 2013 के तहत आदेश जारी किए थे। हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ के संयोजक राजेंद्र शास्त्री ने बताया कि हटाने के आदेशों का पता लगते ही इस बारे में शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा को मामले से अवगत कराया गया था।
इस पर उन्होंने उसी समय यूनियन को विश्वास दिलाया था कि किसी भी गेस्ट टीचर को हटाया नहीं जाएगा। उन्होंने इस बारे में निदेशक शिक्षा विभाग से बात करने की कही थी। उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है कि शुक्रवार को ही पहले जारी किए गए आदेशों काे वापिस ले लिया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने गेस्ट टीचरों की हितैषी होने का प्रमाण इन आदेशों को वापिस लेकर दे दिया है। db
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