चंडीगढ़ : हरियाणा में कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र घटकर 58 साल हो सकती है। प्रदेश की नयी भाजपा सरकार ने रिटायरमेंट उम्र को घटाने की तैयारी शुरू कर दी है। पूर्व की हुड्डा सरकार ने लोकसभा चुनाव के नतीजों और विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले कर्मचारियों को रिझाने के लिए रिटायरमेंट उम्र को 58 साल से बढ़ाकर 60 कर दिया था। सरकार से जुड़े विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि हरियाणा मंत्रिमंडल की अगली बैठक में रिटायरमेंट उम्र घटाने का फैसला लिया जा सकता है। विशेष बात यह है कि प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार को लिखकर दे दिया है कि वे रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे, यह फैसला हुड्डा सरकार ने अपनी मर्जी से लिया था। भर्ती के लिये तय उम्र सीमा को भी 42 से घटाकर 40 िकया जा सकता है।
सूत्रों का कहना है कि इसी सप्ताह मंगलवार और बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की गैर-अधिकारिक बैठक में रिटायरमेंट उम्र को घटाये जाने पर चर्चा हो चुकी है।
चर्चा तो यह भी है कि मंत्रिमंडल के अधिकतर सदस्य जहां रिटायरमेंट उम्र को 60 से घटाकर 58 करने के पक्ष में हैं, वहीं एक-दो मंत्री ऐसे भी हैं, जिनका मानना है कि इस फैसले से कर्मचारियों में नाराज़गी बढ़ सकती है।
कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार को लिखा
16 अगस्त को राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देने, कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने तथा उनकी रिटायरमेंट उम्र को 58 साल से बढ़ाकर 60 साल करने का ऐलान किया था। 17 अगस्त को हुई हुड्डा मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को दो साल बढ़ाने का फैसला लिया गया। हुड्डा मंत्रिमंडल के इस फैसले के बाद प्रदेश सरकार अधिसूचना भी जारी कर चुकी है। पूर्व सरकार के फैसले के मुताबिक प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 58 से बढक़र 60 हो चुकी है। पहले से ही साठ साल की उम्र में रिटायर होने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की रिटायरमेंट 62 साल की जा चुकी है। सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए उम्र सीमा में भी दो वर्ष की बढ़ोतरी हुड्डा सरकार ने की थी।
यह है सबसे बड़ा पेच
रिटायरमेंट उम्र को घटाने में खट्टर सरकार के सामने सबसे बड़ा पेंच यह है कि हुड्डा सरकार के फैसले के बाद जिन हजारों कर्मचारियों को इसका फायदा मिला है, अब उनके साथ क्या होगा। चूंकि तीन महीने पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को इसका फायदा मिला है और वे लगातार नौकरी में बने हुए हैं। एक वरिष्ठ मंत्री से जब इस बारे में चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि इसके लिए भी सरकार रास्ता निकाल रही है। उनका कहना है कि 31 दिसंबर या इसके बाद की किसी तिथि तक बढ़ी हुई रिटायरमेंट का फायदा उठाने वाले कर्मचारियों को नौकरी में रखा जा सकता है और इसके बाद उन्हें हटा दिया जाएगा। dt
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