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Wednesday, 12 November 2014

आरटीआइ का जवाब देने के लिए प्रारूप की जरूरत नहीं

नई दिल्ली : सरकारी समिति ने सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून के तहत मांगी जाने वाली सूचनाओं के लिए आदर्श प्रारूप तय करने की जरूरत को खारिज कर दिया है। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि आरटीआइ का उत्तर देने वाले केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआइओ) को जवाब देने के साथ-साथ अपना ईमेल आइडी और टेलीफोन नंबर भी अवश्य अंकित करना चाहिए। 
सरकार ने आरटीआइ आवेदनों का जवाब देने के लिए आदर्श प्रारूप तय करने के लिए प्रशिक्षण एवं कार्मिक विभाग, गृह मंत्रलय और केंद्रीय सूचना आयोग के प्रतिनिधियों वाली तीन सदस्यीय समिति बनाई थी। पिछले महीने बैठक में समिति ने पाया कि आरटीआइ आवेदनों का जवाब देने के लिए कोई आदर्श या मानक प्रारूप नहीं होना चाहिए क्योंकि आरटीआइ कानून या आरटीआइ नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है।’ हालांकि समिति ने सीपीआइओ के लिए कुछ जरूरी बिंदु अवश्य सुझाए। समिति ने कहा,‘आरटीआइ के जवाब के साथ सीपीआइओ आवश्यक रूप से अपना नाम, पद, आधिकारिक फोन नंबर और ईमेल आइडी अंकित करें।                                dj

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