.

.

Breaking News

News Update:

How To Create a Website

Thursday, 4 December 2014

आरसी और डीएल के लिए भी मान्य होंगी स्वप्रमाणित प्रतियां

** 21 दिसंबर से लागू हो जाएगी नई व्यवस्था 
नई दिल्ली : वाहनों का पंजीकरण कराने, परमिट या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब गजटेड अफसर से प्रमाणपत्रों व फोटो की प्रतियां अटेस्ट कराने की जरूरत नहीं होगी। इस सबके लिए अब स्व प्रमाणित प्रतियां मान्य होंगी। नई व्यवस्था 21 दिसंबर, 2014 से लागू हो जाएगी। इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रलय ने केंद्रीय मोटर यान नियमावली में संशोधन का नोटिस जारी किया है। 
नोटिस के मुताबिक मोटर वाहन अधिनियम, 1988 से संबंधित केंद्रीय मोटर यान नियमावली 1989 के नियम 4 में बदलाव किया जा रहा है। इस नियम में ‘केंद्र सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित’ से आरंभ होने वाले तथा ‘नगर निगम पार्षद अथवा पंचायत अध्यक्ष’ से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर अब ‘स्व प्रमाणित’ शब्द रखे जाएंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी आवेदनों में प्रमाणपत्रों को राजपत्रित अधिकारी (गजटेड ऑफिसर) से प्रमाणित कराने की परंपरा को आज के दौर में गैरजरूरी और विकास में बाधक बताते हुए सभी मंत्रलयों/विभागों को इसे खत्म करने और इसके स्थान पर स्व प्रमाणित प्रतियां स्वीकार करने की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। अनेक मंत्रलयों/विभागों ने इसे लागू कर दिया है जबकि कई विभागों में अभी यह व्यवस्था लागू नहीं हुई है।                                                              dj

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.