समालखा : आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना अधूरी देने पर राज्य सूचना आयोग ने मौलिक शिक्षा विभाग के राज्य जनसूचना अधिकारी को फटकार लगाते हुए 25 हजार रुपए जुर्माने का नोटिस जारी किया है। साथ ही मांगी गई जानकारी जल्द नि:शुल्क देने, 20 फरवरी तक नोटिस का जवाब को कहा गया है। इसके अलावा राज्य सूचना आयुक्त ने 2 मार्च को चंडीगढ़ कार्यालय में राज्य जनसूचना अधिकारी को तलब किया है।
आरटीआई कार्यकर्ता पीपी कपूर ने बताया कि उन्होंने 4 जून को मौलिक शिक्षा विभाग हरियाणा के निदेशालय में दो सूत्री सूचना आरटीआई के तहत मांगी थी। वहां से सूचना मिलने पर उन्होंने 4 अगस्त को प्रथम अपील निदेशालय में की, लेकिन इसे भी अनसुना कर दिया गया। इसके बाद 7 अक्टूबर को भेजी द्वितीय अपील पर जब आयोग ने नोटिस भेजा तो अधूरी सूचनाएं देकर पल्ला झाड़ लिया गया।
इस पर राज्य सूचना आयुक्त रेखा ने 10 दिसंबर को केस की सुनवाई करते हुए मौलिक शिक्षा विभाग के राज्य सूचना अधिकारी अशोक कुमार को अनावश्यक विलंब करने अधूरी सूचना देने का दोषी पाते हुए फटकार लगाई। साथ ही उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है की क्यों उन पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगा दिया जाए। db
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