** पॉलिसी : शिक्षा विभाग ने जारी किए जेबीटी शिक्षकों के तबादले के निर्देश, 21 मार्च से मांगे जा सकते हैं आवेदन, पहले कैटेगरी-वाइज, सीट बची तो सामान्य श्रेणी
रेवाड़ी : शिक्षा विभाग द्वारा कुछ शर्तों के साथ जेबीटी शिक्षकों के इंटर-डिस्ट्रीक तबादले का निर्देश दिया गया है। विभाग की ओर से शिक्षकों गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के ट्रांसफर के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
निदेशालय द्वारा जारी में जिला कैडर कैटेगरी यानि जेबीटी शिक्षकों के इंटर-डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि इन्हें अभी जिला मुख्यालयों को नहीं भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि ये सभी कैटेगरी के लिए सामान्य तबादले हैं, मगर जेबीटी शिक्षकों के इंटर-डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर में कुछ शर्तों भी लगा दी गई हैं। जेबीटी में पहले विभिन्न 10 कैटेगरी में शामिल शिक्षकों कर्मियों के तबादले होंगे। इसके बाद सीटें बची तो सामान्य तबादले किए जाएंगे।
तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। शिक्षकों के लिए निराश करने वाली बात ये है कि इस बार भी सामान्य कैटेगरी के लिए मेवात जिला में कार्यरत शिक्षकों के तबादले नहीं किए जाएंगे। तबादलों के आवेदन 21 मार्च से मांगे जा सकते हैं।
सामान्य ट्रांसफर की राह में अटक सकता है रोड़ा
इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर की नई पॉलिसी लागू किए जाने के बाद शिक्षकों को कई साल बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट तबादले का लाभ मिलने की उम्मीद जगी, मगर इस बार भी विभिन्न कैटेगरी को प्राथमिकता दिए जाने के कारण सामान्य तबादलों की राह मुश्किल ही नजर रही है। क्योंकि रोस्टर के हिसाब से देखा जाए तो वैकेंसी ही नहीं होने के कारण जनरल कैटेगरी के ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं विभाग द्वारा दो साल पहले भी इंटर-डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के तहत तकरीबन ट्रांसफर कैटेगरी वाइज ही हुए थे।
बता दें कि सामान्य लेवल पर तबादले पर अंतिम बार वर्ष 2005-06 में हुए थे। इसके बाद से प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा लगातार दूसरे जिलों में तबादले की मांग उठाई जा रही है, लेकिन 2014 तक इसपर सराकार की ओर से कोई कार्यवाई नहीं की गई थी।
सिनियरिटी खत्म कर भी ट्रांसफर को तैयार शिक्षक
ट्रांसफरके लिए शिक्षक अपनी सिनियरिटी भी खत्म कराने को तैयार हैं। दरअसल डिस्ट्रिक्ट कैटर में होने के कारण जेबीटी शिक्षकों के ट्रांसफर के साथ ही उनकी सिनियरिटी (वरिष्ठता) खत्म हो जाती है। जैसे कि शिक्षक ने वर्ष 2004 में जेबीटी शिक्षक के पद पर नौकरी शुरू की। यदि वह वर्ष 2015 में तबादला करा लेता है तो वह 2011-12 में भर्ती हुए शिक्षकों से भी जूनियर माना जाएगा। अब शिक्षक अपनी सुविधा के अनुरूप किसी जिले में जाने के लिए अपनी सिनियरिटी खोने से भी चिंतित नहीं हैं।
ये होंगे इंटर-डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के नियम
डिस्ट्रिक्ट कैडर होने के चलते जेबीटी शिक्षकों के दूसरे जिलों में ट्रांसफर नहीं होते। शिक्षक संघ की मांग के आधार पर ही पॉलिसी तैयार कर सरकार द्वारा आवेदन मांगे जाते रहे हैं। इस बार भी ट्रांसफर में कई शर्तें शामिल रहेंगी इसी आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। इनमें समान कैटेगरी वाले दो शिक्षक एक-दूसरे की जगह ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा 70 प्रतिशत से अधिक विकलांग शिक्षक या शिक्षिका, तलाकशुदा या विधवा महिला शिक्षिका, यदि कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, ऐसी महिला शिक्षिका अप्लाई कर सकती है जिसका पति शिक्षा विभाग या अन्य विभाग के जिला कैडर में ही कार्यरत है, ऐसे शिक्षक या शिक्षिका जिसकी नौकरी के बाद शादी हुई है, अगर वे अपने पार्टनर के जिले में तबादला चाहते हैं, अविवाहित शिक्षिका, जिनके पति मिलिट्री या पैरा-मिलिट्री ऑफिसर हैं, वे शिक्षिकाएं जिनके पति राज्य या केंद्र सरकार के अधीन विभागों में राज्य कैडर में कार्यरत हैं, ये सभी तबादले के लिए अप्लाई कर सकती हैं। इन कैटेगरी के बाद ही सीट बचने पर सिनियरिटी वाइज सामान्य ट्रांसफर होंगे।
अभी लिखित निर्देश नहीं मिले हैं : डीईईओ
"इंटर-डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर को लेकर उच्च स्तर पर विचार किया जा रहा है। मगर अभी इसे लेकर विभाग के लिखित निर्देश नहीं मिले हैं। विभाग के निर्देशों से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसी गाइडलाइन आएंगी उनकी पालना की जाएगी।"-- आर पी सांगवान, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, रेवाड़ी। db
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