चंडीगढ़ : शिक्षा विभाग द्वारा जेबीटी से टीजीटी और टीजीटी से पीजीटी के पदों पर प्रमोशन में की जा रही देरी पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इन 13 हजार पदों को 4 सप्ताह में भरने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। मामले में अवमानना याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि विभाग में पीजीटी के 8000 से ज्यादा प्रमोशन कोटे के पद वर्ष 2012 से खाली हैं। इनको टीजीटी को प्रमोशन दे कर भरा जाना था। पद खाली होने के बावजूद सरकार ने बीते चार वर्ष में कोई कदम नहीं उठाया है। इसी तरह टीजीटी कैडर में प्रमोशन कोटे से लगभग 5000 पद खाली हैं। इनको जेबीटी को प्रमोट कर भरा जाना है। लगभग 240 जेबीटी अन्य शिक्षकों को टीजीटी पदों पर प्रमोशन दी गई है। टीजीटी शिक्षकों को पीजीटी पदों पर प्रमोशन देने के लिए विभाग ने 8 विभागीय कमेटियों का गठन किया है। याचिका में मांग की कि प्रक्रिया में तेजी लाने को सरकार को जरूरी निर्देश दिए जाएं। हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को सुनवाई तय करते हुए विभाग को एक माह के भीतर प्रक्रिया को पूरा कर कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। db
.

Breaking News
News Update:
*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.