चंडीगढ़ : मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता जारी करने
की जिम्मेदारी आहरण एवं वितरण अधिकारियों की होगी। ऐसे मामले, जिनमें मृत
कर्मचारी के आश्रितों को एक्सग्रेशिया योजना के तहत न तो नियुक्ति दी गई है
और न ही एकमुश्त 2.5 लाख रुपये दिए गए हैं, उन्हें वर्ष 2003 की नीति के
तहत ढाई लाख रुपये का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। सभी प्रशासनिक सचिवों,
विभागाध्यक्षों, सभी मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों एवं एसडीएम को इन
दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। dj
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