चंडीगढ़ : प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान समाप्त किए जाने के सिंगल बेंच के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान बुधवार को हाईकोर्ट की डबल बेंच को बताया गया कि इससे जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में हाईकोर्ट ने प्रभावित पक्ष एससी वर्ग के प्रमोट हुए कर्मियों को अगले आदेशों तक डिमोट न करने के आदेश जारी रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक सुनवाई टाल दी।
हाईकोर्ट ने इस दौरान सामान्य वर्ग के कर्मचारियों को आदेश दिए कि जब तक इस बारे में कोई फैसला नहीं होता है तब तक वे आरक्षण का लाभ पाकर प्रमोट हुए कर्मियों को डिमोट करने के लिए दाखिल अवमानना याचिका को सुनवाई के लिए आगे बढ़ाएं। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सब लोगों की निगाहें रहेंगी। इस मामले में सामान्य वर्ग के कर्मचारियों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए हरियाणा सरकार द्वारा प्रमोशन में एससी वर्ग को आरक्षण दिए जाने के प्रावधान को चुनौती दी थी। इन प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सामान्य वर्ग के हक में फैसला सुनाते हुए आरक्षण लाभ के तहत प्रमोट हुए सभी कर्मचारियों को डिमोट करने के आदेश दिए थे। इन आदेशों को चुनौती देते हुए एससी वर्ग के कर्मचारियों ने डबल बेंच के सामने याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान आरक्षण लाभ पा चुके कर्मचारियों को डिमोट करने पर फिलहाल रोक लगा दी थी। db
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