चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से हरियाणा सरकार को एक बार
फिर निराशा हाथ लगी है। नियम 134ए के तहत प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश पाने
वाले बच्चों की फीस का भुगतान करने के आदेशों पर सरकार की पुनर्विचार
याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। ऐसे में सरकार को 10 प्रतिशत सीटों के
लिए पांच हजार करोड़ का अतिरिक्त भार वहन करना होगा।
सरकार ने नियम 134ए
जारी करते हुए प्राइवेट स्कूलों को उनकी 10 प्रतिशत सीटों पर गरीब बच्चों
को प्रवेश देने की अनिवार्यता का प्रावधान किया था। इसके तहत स्कूलों को इन
10 प्रतिशत सीटों के लिए कोई फीस चार्ज नहीं करने का आदेश जारी किया गया
था। प्राइवेट स्कूलों की ओर से मामले में हाईकोर्ट में दस्तक दी गई थी। dj
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