चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा विज्ञापित
कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, लैब सहायकों के पदों की भर्ती के खिलाफ दायर
याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को किसी भी तरह की राहत नहीं दी।
साथ ही नई भर्ती पर तुरंत रोक लगाने से इंकार करते हुए सरकार से जवाब-तलब
भी किया है।
टीचर्स और लैब सहायकों द्वारा दायर याचिका में भर्ती पर तुंरत
रोक की मांग की गई थी। याचिकाओं में अनुबंध के आधार पर की जाने वाली भर्ती
को चैलेंज कर भर्ती पर रोक लगाने की मांग की गई थी। 31 मार्च 2016 के बाद
सेवाएं जारी रखने की अनुमति देने से भी हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। विरोधी
पक्ष के वकील जगबीर मलिक ने कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर व लैब सहायकों द्वारा
दायर याचिका का विरोध करते हुए हाईकोर्ट से 6672 पदों की भर्ती पर रोक न
लगाने की मांग की। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 6672 कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर व
लैब सहायकों की सेवाएं 31 मार्च 2016 को समाप्त हो जायेगी और सभी को रिलीव
किया जा सकता है, क्योंकि सभी का अनुबंध 31 मार्च 2016 तक का है। मामले में
हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी।
ज्ञात रहे कि इससे पहले
तीन हजार से ज्यादा सरप्लस गेस्ट टीचर की सेवा भी 31 मार्च को समाप्त हो
रही है। इनको आगे रखने के लिए हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी,
लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले में किसी भी तरह की राहत न देते सरकार से
नियमित भर्ती पर ही जवाब तलब कर लिया। dj
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