.

.

Breaking News

News Update:

How To Create a Website

*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***

Saturday, 12 March 2016

गेस्ट टीचरों को अनुभव के 16 अंक देने को हाईकोर्ट में चुनौती

चंडीगढ़ : प्रदेश सरकार द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (पीजीटी) ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (टीजीटी) की नियमित भर्ती में गेस्ट टीचरों को एडजस्ट को 8 वर्ष के शिक्षण अनुभव पर 16 अंक देने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वालों की ओर से दाखिल याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सरकार, शिक्षा विभाग हरियाणा स्टॉफ सेलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। 
अध्यापक पात्रता परीक्षा पास अनीता 22 अन्य पात्र अध्यापकों ने सरकार द्वारा रेगुलर शिक्षक भर्ती में टीचिंग अनुभव के नाम पर 16 अंक दिए जाने को संविधान की धारा 14 16 का उल्लंघन बताते हुए फैसले को खारिज करने की मांग की है। याचिका में कहा गया कि वर्ष 2009 में भी तत्कालीन हुड्डा सरकार ने गेस्ट टीचरों को बैक डोर से रेगुलर करने के उद्देश्य से उनको अनुभव के 24 अंक अध्यापक पात्रता परीक्षा में विशेष छूट दी थी जिसे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट में यह भी तथ्य रखा गया कि हरियाणा सरकार अन्य विभागों में तो 8 साल के कार्य अनुभव के सिर्फ 8 अंक दे रही है जबकि शिक्षक भर्ती में सिर्फ गेस्ट टीचर्स को एडजेस्ट करने की मंशा से 8 साल के अनुभव के दुगुने अंक दे रही है।                                                                       db 

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.