.

.

Breaking News

News Update:

How To Create a Website

Tuesday, 8 March 2016

नौकरी छोड़ी तो सिर्फ आधा पीएफ

** नियोक्ता का अंशदान 58 साल की उम्र होने पर ही मिलेगा
** पेंशन में जमा अंशदान से कर्मचारी को पेंशन ही मिलेगी
नोएडा : सरकार ने गैर सरकारी कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड (पीएफ) निकालने के संबंध में बड़ा बदलाव किया है। अब कर्मचारी नौकरी छोड़ने पर नियोक्ता का अंशदान व पेंशन में जमा अंशदान नहीं निकाल पाएंगे। उन्हें सिर्फ अपना अंशदान निकालने की अनुमति होगी। नियोक्ता का अंशदान 58 साल का होने पर निकाला जा सकेगा जबकि पेंशन के अंशदान से उसे पेंशन मिलेगी।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। नोएडा के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त मनोज कुमार यादव ने बताया कि पहले सदस्य नौकरी छोड़ने पर दो माह बाद पीएफ का सारा पैसा एक साथ निकाल सकते थे। पर अब वे सिर्फ अपने हिस्से का ही पैसा निकाल सकेंगे। हालांकि नियोक्ता के अंशदान पर पहले की तरह ब्याज मिलता रहेगा। सदस्य अपने हिस्से का पैसा निकालने के बाद दूसरी कंपनी ज्वाइन करता है तो वह पिछली कंपनी के खाते का नियोक्ता का अंशदान नए अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकेंगे। यूएएन नंबर की मदद से यह किया जा सकता है। अभी 70-80 फीसद लोग नौकरी छोड़ने के बाद एक साथ पीएफ का सारा पैसा निकाल लेते हैं। सरकार ने बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया है।प्रभात उपाध्याय, नोएडा  सरकार ने गैर सरकारी कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड (पीएफ) निकालने के संबंध में बड़ा बदलाव किया है। अब कर्मचारी नौकरी छोड़ने पर नियोक्ता का अंशदान व पेंशन में जमा अंशदान नहीं निकाल पाएंगे। उन्हें सिर्फ अपना अंशदान निकालने की अनुमति होगी। नियोक्ता का अंशदान 58 साल का होने पर निकाला जा सकेगा जबकि पेंशन के अंशदान से उसे पेंशन मिलेगी।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। नोएडा के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त मनोज कुमार यादव ने दैनिक जागरण को बताया कि पहले सदस्य नौकरी छोड़ने पर दो माह बाद पीएफ का सारा पैसा एक साथ निकाल सकते थे। पर अब वे सिर्फ अपने हिस्से का ही पैसा निकाल सकेंगे। हालांकि नियोक्ता के अंशदान पर पहले की तरह ब्याज मिलता रहेगा। सदस्य अपने हिस्से का पैसा निकालने के बाद दूसरी कंपनी ज्वाइन करता है तो वह पिछली कंपनी के खाते का नियोक्ता का अंशदान नए अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकेंगे। यूएएन नंबर की मदद से यह किया जा सकता है। अभी 70-80 फीसद लोग नौकरी छोड़ने के बाद एक साथ पीएफ का सारा पैसा निकाल लेते हैं। सरकार ने बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया है।

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.