नई दिल्ली : केंद्र ने कर्मचारी भविष्य निधि कोष (ईपीएफ) की निकासी पर टैक्स का प्रस्ताव भले ही वापस ले लिया है, लेकिन अब नए फरमान से कर्मियों की परेशानी बढ़ गईहै। अब ईपीएफओ ने 58 साल की उम्र से पहले पीएफ की पूरी रकम निकालने पर रोक लगा दी है। कुछ रिपोटरें के अनुसार, र्शम मंत्रालय के तहत आने वाले ईपीएफओ ने कहा है कि 58 साल की उम्र के पहले नौकरी छोड़ने वाले को पीएफ में कुल जमा रकम का आधा ही निकालने की इजाजत मिलेगी। यानी अगर 58 साल से पहले नौकरी छोड़ता है तो आधा पीएफ ही मिलेगा।
- अब तक प्रावधान था कि अगर कोई कर्मीकंपनी में नौकरी छोड़ता है तो दो माह के कूलिंग पीरियड के बाद वह पीएफ की रकम निकाल सकता है।
- अब अपने द्वारा किया गया अंशदान ही निकाल सकेगा। नियोक्ता कंपनी द्वारा जमा कराया गया अंशदान और ब्याज 58 साल की उम्र तक लॉक रहेगा।
- नियोक्ता द्वारा जमा कराए गए अंशदान से 3.67 पीएफ में व 8.33: पेंशन फंड में जाता है। जमा कराई गई रकम पर ब्याज बराबर बढ़ता रहेगा। 58 साल की उम्र पूरी होने पर ये रकम व पेंशन मिलना आरंभ हो जाएगी। hb
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