दोस्तों नमस्कार,
गुड न्यूज़ है खासतौर पर पात्र दोस्तों के लिए,
काफी समय से हम सबको जिस सुरक्षित फैंसले का इन्तजार था, वह फैंसला आ गया है, तथा फैंसला पात्र साथियों तथा सरकार के हक़ में रहा है, हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती बोर्ड को भंग करने की याचिका को ख़ारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 25000 रूपए का जुर्माना भरने का आदेश किया है, सभी नए चयनित पीजीटी साथियो को बहुत-2 बधाई हो, आशा करता हूँ कि नए वर्ष से पूर्व ही आप सभी साथी ज्वाइन कर लेंगे, धन्यवाद।
1 comment:
Abhi supreme court mein jaana baaki but agar usse pehle join karawa le to shayad baat ban jaaye
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