नई दिल्ली : वित्त मंत्रलय ने आयकर छूट सीमा बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने की संसदीय समिति की सिफारिश ठुकरा दी है। मंत्रलय का कहना है कि ऐसा करने पर सरकारी खजाने को सालाना 60,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। छूट सीमा बढ़ाने के बजाय दूसरे स्लैबों में बदलाव पर जोर देते हुए मंत्रलय ने आयकर छूट के लिए वरिष्ठ नागरिकों की उम्र सीमा 65 से घटाकर 60 साल करने का फैसला लिया है। वित्त मंत्रलय की ओर से मंगलवार को जारी किए गए प्रस्तावित डायरेक्ट टैक्स कोड (डीटीसी)-2013 में ये बदलाव किए गए हैं।
भाजपा नेता यशवंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने तीन लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं लगाने की सिफारिश की थी। इसके अलावा तीन से 10 लाख रुपये की आय पर सालाना 10 फीसद, 10 से 20 लाख पर 20 फीसद और 20 लाख से ज्यादा आय पर 30 फीसद टैक्स लगाने का सुझाव दिया गया था। प्रस्तावित डीटीसी में कहा गया है कि राजस्व में भारी नुकसान की आशंका के चलते सिफारिशें स्वीकार नहीं की गईं हैं। छूट सीमा में बदलाव और सेस हटाने का सुझाव स्वीकार करने पर राजस्व में 60 हजार करोड़ की भारी कमी आती। फिलहाल दो लाख रुपये की आय तक कोई टैक्स नहीं लगता। दो से पांच लाख रुपये तक की आय पर सालाना 10 फीसद, पांच से 10 लाख पर 20 फीसद और इससे ज्यादा आय पर 30 फीसद टैक्स लगता है। dj
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