.

.

Breaking News

News Update:

How To Create a Website

*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***

Tuesday, 29 April 2014

वर्ष 2000 में नियुक्त जेबीटी मामले में एकल बैंच के आदेश पर रोक जारी

** हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को समाधान निकालने का दिया आदेश
चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस जसबीर सिंह पर आधारित खंडपीठ ने वर्ष 2000 में नियुक्त 3206 जूनियर बेसिक ट्रेंड टीचर्स (जेबीटी) में से 2985 शिक्षकों की नियुक्ति करने के एकल बैंच के आदेश पर रोक जारी रखते हुए अगली सुनवाई 19 मई तक स्थगित कर दी।  
सोमवार को बैंच ने प्रभावित जेबीटी टीचरों समेत याचिकाकर्ता पक्ष के साथ कोई ऐसी नीति बनाने को कहा जिससे इन सभी पक्षों के हित में निर्णय हो। पिछली सुनवाई के दौरान बैंच ने कहा था कि इन टीचरों को लगे हुए चौदह साल के करीब हो गए हैं। अगर इनको सीधे तौर पद हटाया जाता है तो इनके परिवार प्रभावित होगे। इसलिए हरियाणा सरकार समस्या का समाधान निकाले या इनको राहत देते के लिए कोई नीति बनाए।                                       dj

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.