चंडीगढ़ : प्रदेश सरकार में कांट्रेक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को अब उनके विभाग से अनुभव (एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट) प्रमाण-पत्र जारी किए जा सकेंगे। इसके लिए सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दे दिए हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि फरवरी, 2009 की अनुबंध नीति के भाग-1 के तहत सेवा प्रदाता (ठेकेदार) के जरिये रखे गए कर्मचारियों को सरकार की कोई भी अथॉरिटी अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगी। ऐसे मामलों में संबंधित सेवा प्रदाता (ठेकेदार) ही प्रमाण पत्र जारी करेगा। db
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