चंडीगढ़ : शिक्षा विभाग ने हरियाणा स्टेट एजुकेशन एक्ट के नियम 134-ए के तहत निजी स्कूलों में 10 फीसदी सीटों पर गरीब बच्चों को फ्री एडमिशन देने की अंतिम तारीख 15 मई तक बढ़ा दी है। पहले 30 अप्रैल तक ऐसे बच्चों को दाखिला दिया जाना था। शिक्षा विभाग के निदेशक ने तारीख बढ़ाते हुए निर्देश दिए हैं जो निजी स्कूल संचालक नियम 134-ए के तहत बच्चों को दाखिला नहीं देंगे, उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग की ओर से किसी भी तरह की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 180030100110 भी जारी किया गया है। db
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