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Monday, 3 November 2014

वार्षिक मूल्यांकन निष्पादन पर फीडबैक देंगे डीईओ

वार्षिक मूल्यांकन निष्पादन रिपोर्ट (एपीएआर) प्रोफार्मा का आंकलन करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा। डीईओ एपीएआर डॉक्यूमेंट में बदलाव का सुझाव भी देंगे। विडियो कांफ्रेंसिंग से पहले सभी जिलों के डीईओ यह रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराएंगे।
शैक्षणिक लक्ष्यों की गुणवत्ता को परखने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने वर्ष 2014 से एपीएआर के ढांचे में बदलाव किया है। राजकीय प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों ने एपीएआर प्रोफार्मा भरा। पहली बार इस डॉक्यूमेंट को भरने में मुश्किलें सामने आईं। शिक्षकों की परेशानी को दूर करने के लिए ही एपीएआर का फीडबैक मांगा गया है। सभी जिलों के डीईओ एपीएआर प्रोसेस व डॉक्यूमेंट के बारे में फीडबैक देंगे। बदलाव के लिए सुझाव भी निदेशालय को उपलब्ध कराएंगे।पेंडिंग स्कूलों की सूची मांगी : 
निदेशालय से डीईओ को दी गई वर्ष 2005-06 से रिपेयर फंड, निर्माण, नवीनीकरण के उपयोगिता प्रमाण पत्र, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का वैज्ञानिकीकरण, वर्ष 2003 व 2004 की नीति के अनुसार पार्ट टाइम कर्मचारी के नियमित के प्रस्ताव की जानकारी भी देनी होगी। जिले में गैर सरकारी सहायता प्राप्त व मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची भी उपलब्ध कराएंगे। आठवीं, दसवीं व 12 वीं तक के किसी स्कूल का मान्यता से संबंधी कोई केस पेंडिंग है तो उसकी जानकारी भी देंगे। सेवा वृद्धि का मामला, खेल निधि राशि का शेयर निदेशालय भेजने व खेल प्रतियोगिता 2011-12 व 2012-13 के उपयोगिता प्रमाण पत्र के बारे में भी रिपोर्ट जमा कराएंगे। 
लंबित शिकायतों की रिपोर्ट : 
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से प्राप्त शिकायतों के निपटारे की अद्यतन स्थिति व सरकारी स्कूल बदहाली के शिकार के बारे में रिपोर्ट देंगे। प्रदेश भर के 14 जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से यह रिपोर्ट लंबित है। 
वीडियो कांफ्रेंसिंग 5 को : 
माध्यमिक शिक्षा निदेशक 5 नवंबर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के डीईओ से मुखातिब होंगे। कांफ्रेंसिंग के दौरान डीईओ को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को कहा गया है। 
विशेष संवाहक से भेजेंगे रिपोर्ट : 
निदेशालय से जारी पत्र के मुताबिक (10/35-2013 सीओ (5)) एपीएआर सहित 15-16 बिंदुओं से संबंधित जो जानकारी मांगी गई है वो वीडियो कांफ्रेंसिंग से पहले 3 नवंबर तक निदेशालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।                                                        djpnpt

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