चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव भल्ला पर आधारित खंडपीठ ने एचसीएस भर्ती मामले की सुनवाई 9 दिसंबर तक स्थगित कर दी।
वर्ष 2002 में चौटाला शासन काल में नियुक्त 65 एचसीएस अधिकारियों की भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता व प्रतिवादी पक्ष ने सुनवाई जनवरी माह तक स्थगित करने की मांग की। लेकिन जस्टिस राजीव भल्ला ने कहा कि वो इस मामले को जल्दी सुनना चाहते हैं इसलिए केवल 9 दिसंबर तक के लिए सुनवाई स्थगित की।
गौरतलब है कि वर्ष 2002 में हुई भर्ती धांधली को लेकर विधायक करण सिंह दलाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है। हाईकोर्ट के निर्देश पर पहले 2009 में पहले 12 और उसके बाद 53 एचसीएस अधिकारियों के भर्ती रिकार्ड हाईकोर्ट के ज्वाइंट रजिस्ट्रार के रूम में जांचे गए थे। जिसके बाद जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की गई थी, जिसमें धांधलियों की बात कही गई थी। dj
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