** लंबे समय से 134-ए के तहत दाखिले के लिए राज्यभर से 40 हजार से अधिक बच्चों ने आवेदन कर दाखिला करवाने की अपील की थी।
उन्होंने कहा कि गरीब बच्चों के दाखिले को लेकर विभाग काम कर रहा है, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी हरीझंडी दे दी है। ड्रा निकालने के साथ ही बच्चों के अभिभावकों को इसकी सूचना दे दी जाएगी। यहां पर याद दिला दें कि लंबे अर्से से 134-ए के तहत दाखिले के लिए राज्यभर से 40 हजार से ऊपर परिवारों ने आवेदन देकर उनके बच्चों का दाखिला कराने की अपील की थी। इसके बाद में इस मामले में प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की ओर से कुलभूषण शर्मा ने सीईओ हरियाणा को शिकायत करते हुए राज्य सरकार के विरु्दध शिकायत कर इसका राजनीतिक फायदा उठाने के आरोप लगाए थे।
उक्त मामले में आचार संहिता लगी होने की बात कहकर लटकाया जा रहा था। फेडरेशन की शिकायत को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी र्शीकांत वालगद ने खारिज कर दिया था। राज्य की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने भी अफसरों से इस मामले को प्राथमिकता के आधार हल करने के निर्देश देते हुए फाइल मंगाई थी। अब जब शिक्षा विभाग के अफसरों ने पूरी तरह से मंथन कर लिया है, ऐसे में मंगलवार को ड्रा निकालने को लेकर हरीझंडी दे दी गई है। शिक्षा विभाग के अफसरों का कहना है कि गरीब बच्चों के दाखिले को लेकर जल्द ही कार्रवाई व ड्रा को घाोषित कर दिया जाएगा।
दाखिले नहीं तो सोमवार से धरने की शुरुआत
सूबे में गरीब बच्चों के दाखिल के मुद्दे को लेकर अब आंदोलन चला रहे वकील सत्यवीर हुडडा का कहना है कि सोमवार तक दाखिले नहीं हुए तो जिलों में धरने की शुरुआत कर दी जाएगी।।ं 2+5 मुद्दे जन आंदोलन की तरफ से संयोजक सत्यवीर सिंह हुड्डा का कहना है कि 28 दिन बीत जाने के बावजूद हाई कोर्ट के आदेशों की पालना करने में कोताही बरती जा रही है। निजी स्कूलों के नाम पर राजनीति कर रहे कुछ लोग प्रशासनिक अफसरों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। हुडडा का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में सभी को अवगत करा दिया है, आने वाले दिनों में वे चुप बैठने वाले नहींे हैं। जिलों में उनकी कार्यकारिणी के लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं। उनके साथियों रोहताश सिंहमार प्रवक्ता हरियाणा अंबेडकर संघर्ष समिति, दलबीर सिंहा, राजबीर सिंह सभी को जिम्मेदारी सौंप दी गई है।
134-ए के तहत दाखिला, बच्चों से भेदभाव
रेवाड़ी : नियम 134-ए के तहत मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के साथ संचालकों द्वारा किए जा रहे भेदभाव को लेकर युवा कानूनी सहायता समिति आक्रोशित हो गई है। समिति ने ऐसे संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराने की मांग को लेकर उपायुक्त, एसपी व जिला शिक्षा अधिकारी को अलग-अलग ज्ञापन सौंपे। तीन उच्च अधिकारियों को सौंपे गए ज्ञापन में समिति के प्रधान एडवोकेट राजरतन, उपप्रधान एडवोकेट नितिन वर्मा, कोषाध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र सैनी, एडवोकेट श्यामसिंह, एडवोकेट महेंद्रसिंह तथा अन्यों ने कहा है कि मान्यता प्राप्त स्कूलों में नियम 134-ए के तहत पढ़ने वाले बच्चों के साथ भेदभाव कर उन्हें मानसिक पीड़ा दी जा रही है। उन्हें अन्य बच्चों की तरह बसों में नहीं ले जाया जा रहा है, जबकि अभिभावक स्कूल बस का किराया देने पर भी राजी है। स्कूल संचालक उनसे किराया नहीं ले रहे हैं, उनका कहना है कि वे उक्त बच्चों को अन्य विद्यार्थियों के साथ बस में नहीं बिठा सकते। ज्ञापन में ऐसे स्कूल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
जल्द होंगे दाखिले: शिक्षा मंत्री
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