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Monday, 14 April 2014

निजी स्कूलों में फीस वृद्धि मामला हाईकोर्ट जाएगा

हरियाणा अभिभावक मंच निजी स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ाए जाने के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर करेगा। याचिका में शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के लिए बनाए गए नियम-कानूनों तथा उनका पालन करने के लिए न्यायपालिका द्वारा दिए गए आदेशों को आधार बनाया जाएगा। 
मंच ने निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ संघर्ष की रूपरेखा तैयार की है। मंच के संरक्षक सुभाष लांबा ने बताया कि प्रदेश कार्यकारिणी ने फैसला किया है कि रेगुलेशन कमेटी की बिना सहमति और शिक्षा विभाग में फॉर्म-6 जमा कराए बगैर शैक्षिक सत्र 2014-15 में ट्यूशन फीस सहित अन्य मदों में वृद्धि करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फीस में वृद्धि के पीछे 134ए के तहत जरूरतमंद परिवारों के बच्चों के खर्च को समायोजित करने का तर्क भी दिया जा रहा है। यह सर्वथा गलत है। मंच निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार, 134ए समेत अन्य प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू कराने के लिए भी अभियान चलाएगा। 
जिलों में होंगे अभिभावक सम्मेलन :लांबा ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में अभिभावक सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। इनमें अभिभावकों को एकजुट करके उन्हें सीबीएसई, हुडा, शिक्षा नियमावली, शिक्षा अधिकार कानून आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इन नियम-कायदों का उल्लंघन कर स्कूल प्रबंधन विद्यार्थियों व अभिभावकों का खुलकर आर्थिक व मानसिक शोषण कर रहे हैं। अभिभावक सम्मेलनों में प्रत्येक जिले में मंच की इकाई का पुनर्गठन भी किया जाएगा। 
लांबा ने कहा कि निजी स्कूल व कालेज प्रबंधकों की सशक्त लॉबी को नेताओं व अधिकारियों का पूरा संरक्षण मिला हुआ है।                                          djsnpt

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