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Monday, 1 December 2014

आधी अधूरी सूचना देने पर डीईओ को नोटिस

** 27 जनवरी को सूचना आयुक्त के कार्यालय में जवाब देने को कहा
सिरसा : सूचना का अधिकार कानून के तहत आधी-अधूरी सूचना देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने सिरसा के जिला शिक्षा अधिकारी व उपजिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी किया है। दोनो अधिकारी को 27 जनवरी को सूचना आयुक्त के दफ्तर में हाजिर होने को कहा है। 
फूलकां गांव के निवासी अरूण कुमार ने कुछ समय पूर्व अपने अधिवक्ता पवन पारिक के माध्यम से कुछ सूचनाएं मांगी थी। इसमें उन्होंने पूछा था कि सिरसा बाइट स्कूल में अध्ययनरत संदीप कुमार व रविंद्र कुमार का नाम किस वजह से काटा गया। इन दोनों विद्यार्थियों का हाजरी रजिस्टर की नकल प्रति दी जाए। स्कूल से नाम काटने से पहले दी गई सूचना की फोटोकॉपी दी जाए। 
सिरसा बाइट के प्रिंसिपल कौन है उनकी नियुक्ति का आधार क्या है। प्रिंसिपल की योग्यता क्या है। डाइट व बाइट में जो प्रिंसिपल नियुक्ति किए जाते हैं, उनकी योग्यता क्या होती है। बाइट की परीक्षा में बैठने के लिए कितने प्रतिशत हाजरी होनी चाहिए। सिरसा बाइट में कुल कितने अध्यापक हैं। कितने पद स्वीकृत हैं। कौन-कौन से पद रिक्त हैं। कितने शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर हैं। सिरसा बाइट में 17 जुलाई 2014 तक कितना ग्रांट फंड के लिए कितना पैसा आया है। किस-किस फंड के लिए कितना पैसा आया। ये राशि कहां खर्च की गई। ब्यौरा सहित विवरण दिया जाए।
सिरसा बाइट में डाइट की पोस्ट पर किसकी नियुक्ति की गई है, ये नियुक्ति किस आधार पर की गई है। शिकायतकर्ता अरूण कुमार ने बताया कि जिला शिक्षा कार्यालय से मिली जानकारी आधी अधूरी थी। इसके बाद उन्होंने राज्य सूचना आयुक्त से इस संबंध में शिकायत की थी।                                             dj

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