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*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***

Wednesday, 17 December 2014

गेस्ट टीचर्स मामले में शिक्षामंत्री के खिलाफ अवमानना याचिका

चंडीगढ़ : हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी हरियाणा सरकार द्वारा 719 अवैध गेस्ट टीचर्स को न हटाने के खिलाफ रोहतक निवासी प्रेम सिंह ने हरियाणा के शिक्षा मंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव टी सी गुप्ता, पूर्व निदेशक विवेक अत्रे व वर्तमान निदेशक एम एल कौशिक को भी प्रतिवादी बनाया हैं।
अवमानना याचिका में आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जुलाई माह में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया था जिसमें हाईकोर्ट ने हरियाणा में अवैध तौर पर नियुक्त किए गए 719 गेस्ट फैकल्टी को हटाने का आदेश देते हुए नियुक्ति करने वाले शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था। सितम्बर 2012 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भी हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि सरकार उन सभी शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे जिसने नियमों को ताक पर रख कर इन गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति की है। कोर्ट ने सरकार को दोषी अधिकारियों से गेस्ट टीचरों को दिए गए वेतन की वसूली का भी आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने दोषी जिला व खंड शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश जारी किए थे।                                                         dj

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