चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2000 में नियुक्त किए गए 3206 जेबीटी टीचरों में से 2985 शिक्षकों की नियुक्ति रद करने के हाईकोर्ट की एकल बेंच के फैसले के खिलाफ लगी रोक हटाने की मांग पर डिविजन बेंच ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिका में डिविजन बेंच से आग्रह किया गया कि वह स्थगन आदेश को हटाकर इन टीचर को तुरंत हटा दे और मामले की जल्द सुनवाई करे। जस्टिस हेमंत गुप्ता पर आधारित खंडपीठ ने नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई 8 जनवरी तक स्थगित कर दी। हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने एकल बेंच के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार को आदेश दिया था कि वो प्रभावित जेबीटी टीचर समेत याचिकाकर्ता पक्ष के साथ कोई ऐसी नीति बनाए जिससे सभी पक्ष के हित में निर्णय हो। बेंच ने कहा था कि इन टीचरों को लगे हुए चौदह साल के करीब हो गए हैं। अगर इनको सीधे तौर पद हटाया जाता है तो इनके परिवार प्रभावित होंगे। dj
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