नियम 134-ए पर सरकार ने आखिरकार लिया फैसला
चंडीगढ़ : हरियाणा के निजी स्कूलों में आरटीई के नियम 134-ए के तहत गरीब बच्चों को दस फीसदी सीटों पर दाखिला मिलने की उम्मीद है। हाईकोर्ट द्वारा तय सात दिन की अवधि में दाखिले का ड्रा नहीं निकाल सके प्रदेश के शिक्षा विभाग ने सोमवार को इस मामले में फैसला ले लिया। चूंकि विभाग की तरफ से फैसले की जानकारी सोमवार तक पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल की जानी थी, इसलिए फैसले को सार्वजनिक नहीं किया गया। फिर भी, विभाग के उच्चाधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि गरीब बच्चों को दाखिला दिलाने की तैयारी की जा रही है। इस मामले में हाईकोर्ट में 13 अगस्त को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट पहले ही इस मामले में शिक्षा विभाग को अवमानना के दोषी भी ठहरा चुका है। au
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