चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा स्कूलों से हटाए गए कंप्यूटर टीचरों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देश दिया है वो दो महीने के भीतर इन टीचर के बकाया वेतन की मांग का समाधान करे। इस मामले में पंकज कुमार व अन्य कंप्यूटर टीचरों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी हरियाणा सरकार ने उनकी सेवा समाप्त कर दी है और उनका कई माह का वेतन भी जारी नही किया। याचिका के अनुसार अब स्कूल खुल गए है और स्कूलों में कंप्यूटर टीचर के पद खाली पड़े है। dj
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