पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा 4073 सरप्लस टीजीटी गेस्ट टीचर्स को हटाने के फैसले पर डबल बेंच ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मामला सिंगल बेंच को रेफर करते हुए कहा कि रेगुलर भर्ती नहीं होती, इन शिक्षकों को हटाने की संभावना पर विचार किया जाए। सिंगल बेंच ने एक मई को आदेश जारी कर 11 मई से पहले सरप्लस गेस्ट टीचरों को हटा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के निर्देश दिए थे। इन आदेशों को चुनौती देते हुए कहा गया कि प्रभावित शिक्षकों का पक्ष नहीं सुना गया। ऐसे में इस आदेश पर रोक लगाई जाए। जस्टिस सूर्यकांत जस्टिस पीबी बजंथरी की डिविजन बेंच ने सिंगल बेंच के निर्देश पर रोक लगाते हुए कहा कि उनका मानना है कि नियमित भर्ती तक इनको रखा जा सकता है। db
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*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***
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