चंडीगढ़ : अतिथि अध्यापकों की नियमों के विरुद्ध नियुक्ति करने वाले
अधिकारियों पर चार्जशीट की गाज गिरने वाली है। सेकेंडरी शिक्षा विभाग के
निदेशक एमएल कौशिक ने सभी जिला शिक्षा एवं मौलिक शिक्षा अधिकारियों को
कार्रवाई कर दो दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। 87 प्रिंसिपल,
19 हेडमास्टर व 24 डीडीओ (आहरण एवं वितरण अधिकारी) को गेस्ट की फर्जी
नियुक्ति के लिए दोषी पाया गया है। नियुक्तियों के गलत पाए जाने पर स्कूल
शिक्षा विभाग 518 गेस्ट को हटा चुका है। हालांकि हाईकोर्ट की सिंगल बैंच से
स्टे मिलने के कारण ये अभी तक कार्यरत हैं।
हाईकोर्ट ने नानक चंद व अन्य
की याचिका पर नियुक्ति करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को है। इससे पहले स्कूल शिक्षा विभाग
के प्रधान सचिव टीसी गुप्ता को दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की रिपोर्ट जमा
करनी होगी। प्रिंसिपल, हेडमास्टर और डीडीओ पर कार्रवाई को लेकर निदेशालय
ने 2012 में भी पत्र लिखा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। निदेशक
सेकेंडरी शिक्षा ने जिला शिक्षा व मौलिक शिक्षा अधिकारियों को चार्जशीट
जारी कर दो दिन के अंदर उस पर निर्णय लेकर निदेशालय को सूचित करने के
निर्देश दिए हैं। dj
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