चंडीगढ़ : राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी 10, 17 व 24 जनवरी, 2016 को निर्धारित पंचायती राज संस्थाओं के पांचवें आम चुनावों के दौरान नामांकन भरने की तिथियों और नामांकन पत्रों की जांच के समय निर्वाचन आयोग कार्यालय में शिक्षा विभाग से अधिकारी नियुक्त करने का आग्रह किया है। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त कार्यालय द्वारा महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा व सभी जिला उपायुक्त कम जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को लिखे एक परिपत्र अनुसार कहा गया है कि तीनों चरणों के लिए नामांकन पत्र भरने की निर्धारित तिथियों के दौरान सभी जिला शिक्षा अधिकारी कम से कम दो सक्षम अधिकारियों को जिला प्रशासन के सहयोग के लिए नियुक्त करेंगे जो उम्मीदवारों के शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों को सत्यापित करेंगे। इसके अलावा, उन्हें जिला आयुक्त कम जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत को नियुक्त किए गये अधिकारियों के नाम, पद व मोबाइल नम्बर की जानकारी भी उपलब्ध करवानी होगी।
संशोधन के अनुसार हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के भाग 5 कॉलम में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड से मैट्रिकुलेशन परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षाउत्तीर्ण नहीं, महिला उम्मीदवारों या अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों सम्बन्ध में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास तथा पंच के पद के लिए अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के मामले में कम से कम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण भाग को जोड़ा गया है। hb
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