चंडीगढ़ : आरक्षण का लाभ पाकर पदोन्नत हुए आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों की याचिका में कुछ एससी कर्मचारियों ने अर्जी दाखिल कर आरक्षण पॉलिसी के तहत प्रमोट करने की मांग हाईकोर्ट से की है।
कर्मचारियों की ओर से कहा गया कि प्रमोशन पा चुके एससी कर्मचारियों को रिवर्ट नहीं किया जा रहा है। वे भी आरक्षण पॉलिसी के तहत प्रमोशन के योग्य हैं, और उन्हें भी प्रमोट किया जाए। अर्जी में कहा गया कि प्रमोट हुए एससी कर्मचारियों का प्रमोशन इस याचिका पर निर्भर है, ऐसे में उन्हें भी प्रमोट किया जाए और प्रमोशन को इस याचिका के परिणाम पर निर्भर रखा जाए। हाईकोर्ट ने इस अर्जी को रिकॉर्ड पर लेते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। उल्लेखनीय है कि सिंगल बेंच ने प्रमोशन में आरक्षण को गलत करार देते हुए आरक्षण से प्रमोट हुए कर्मचारियों को डिमोट करने के आदेश दिए थे। इन आदेशों को चुनौती देते हुए डबल बेंच में याचिका दाखिल की गई थी।
इस याचिका में प्रभावित एससी वर्ग के कर्मचारियों की ओर से कहा गया कि उन्हें रिवर्ट किए जाने के आदेश सरासर गलत है और इन्हें खारिज किया जाना चाहिए। सामान्य वर्ग के कर्मचारियों की ओर से कहा गया कि नियमों के अनुरूप इन कर्मचारियों को मिला प्रमोशन गलत है और ऐसे में इन्हें रिवर्ट किया ही जाना चाहिए।
मामले में पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि कुछ याचिकाएं इसी प्रकार की हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं और ऐसे में उनपर आने वाले फैसले को देखकर इस याचिका पर आदेश जारी करना आसान हो जाएगा। हाईकोर्ट ने इस पर अंतरिम राहत देते हुए हरियाणा सरकार से फिलहाल उन्हें डिमोट न करने को कहा था। db
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