नई
दिल्ली : सरकार ने नौकरशाहों के लिए नए नियम बनाए हैं। इसके तहत
उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद व्यावसायिक रोजगार शुरू करने से पहले खासकर
अपनी ईमानदारी और एनजीओ के साथ लेनदेन को लेकर स्पष्ट सेवा रिकॉर्ड घोषित
करने की जरूरत होगी। इसके अलावा उन्हें यह भी उल्लेख करना होगा कि
प्रस्तावित वेतन और आर्थिक लाभ का प्रस्ताव उद्योग मानकों के अनुरुप है। नए
नियमों में सरकार से किसी व्यावसायिक रोजगार की पूर्व अनुमति मांगने की
अवधि भी दो साल से घटाकर एक साल कर दी गई है। ये नए नियम भारतीय प्रशासनिक
सेवा (आइएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) समेत दूसरे अधिकारियों पर लागू
होंगे। यह कदम इस लिहाज से अहम है क्योंकि सरकार नियमों का उल्लंघन करने
वाले हजारों गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।
इनमें से कुछ पर ऐसी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप हैं जो देश के
आर्थिक विकास में रुकावट बन रही हैं। अधिकारियों को संशोधित आवेदन में यह
घोषणा करनी होगी कि जिस संगठन में वे नौकरी मांग रहे हैं वह ऐसी गतिविधियों
में लिप्त नहीं है जिसका भारत के विदेश संबंधों, राष्ट्रीय सुरक्षा और
घरेलू सद्भाव के साथ टकराव हो। dj
.

Breaking News
News Update:
*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.