चंडीगढ़ : प्रदेश में वर्ष 2002 में चौटाला सरकार के समय भर्ती हुए 67 एचसीएस अधिकारियों की भर्ती के मामले में शनिवार को हाईकोर्ट ने 27 जनवरी के लिए अगली सुनवाई तय की गई है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2002 में यह भर्ती की थी। उस समय ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे। पूर्व विधायक करन सिंह दलाल परीक्षा में असफल रहे उम्मीदवारों को तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि भर्ती में बड़े स्तर पर धांधली की गई। हाईकोर्ट ने भर्ती का सारा रिकार्ड तलब किया है। याची पक्ष ने रिकार्ड की पड़ताल करने के बाद कहा था कि उत्तर पुस्तिकाओं में बड़े स्तर पर कांट-छांट की गई है।
यह नहीं लिखित परीक्षा में ज्यादा अंक हासिल करने वाले मेधावी उम्मीदवारों को इंटरव्यू में कम अंक दिए गए और चहेतों की भर्ती के लिए उन्हें लिखित परीक्षा में कम अंक होने के बावजूद इंटरव्यू में ज्यादा अंक देकर चयन कर लिया गया। ऐसे में याचिका को खारिज किया जाए। db
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