चंडीगढ़: प्रदेश के शिक्षा विभाग में नवचयनित 9455 जेबीटी को अपनी नियुक्ति के लिए अब नववर्ष तक इंतजार करना होगा। नवचयनित जेबीटी की भर्ती से सबंधित एम.ए. 2 अंक सबंधित केस की आज हुई सुनवाई में इंटरव्यू के दौरान मार्क्स दिए जाने की प्रक्रिया इत्यादि के बारे में हाईकोर्ट द्वारा पिछली सुनवाई में दिए आदेशों की अनुपालना में तत्कालीन हरियाणा विद्यालय शिक्षक चयन बोर्ड के चैयरमेन व 4 सदस्यों ने अपने शपथपत्र जमा करवा दिए और 5वें सदस्य के विदेश में होने के कारण उन्हें छूट दे दी गई। हरियाणा स्टॉफ सेलेक्शन कमीशन के सचिव महावीर कौशिक ने भी आदेशानुसार नवीन एफिडेविट दिया है। हाईकोर्ट ने वादी पक्ष को एफिडेविट की कॉपी देने के आदेश के साथ ही मामले की आगामी सुनवाई 12 जनवरी को निर्धारित कर दी। dj
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