नई दिल्ली : पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत ऑनलाइन खाता खोलने के लिए आधार नंबर की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब पैन और बैंक केवाईसी नंबर के आधार पर ऑनलाइन एनपीएस खाता खोला जा सकेगा। पीएफआरडीए चेयरमैन हेमंत जी कॉन्ट्रेक्टर ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आधार नंबर आधारित एनपीएस खाता खोलने की सुविधा प्रयोग के आधार पर शुरू की गई थी। अक्टूबर में आधार नंबर के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इसे रोक दिया गया है। उन्होंने बताया कि alt147पैन से सत्यापित ग्राहक एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट पर अपना खाता एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, जिसने स्कीम से जुड़े छह बैंकों में से किसी एक से इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा ली हुई है, वह अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन खोल सकता है।' स्कीम से जुड़े छह बैंक हैं स्टेट बैंक आॅफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, साउथ इंडियन बैंक और सिंडिकेट बैंक।
93.80 लाख लोग एनपीएस से जुड़े :
पीएफआरडीए केआंकड़ों के मुताबिक 31 अक्टूबर 2015 तक 93 लाख 80 हजार 174 लोग एनपीएस से जुड़ चुके थे। एनपीएस के पास प्रबंधन के लिए कुल 102,878 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां हैं। db
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