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Thursday, 31 December 2015

हाईकोर्ट के आदेशों तक डिमोट नहीं होंगे एससी वर्ग के कर्मचारी

चंडीगढ़ : हरियाणा में अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के कर्मचारियों को नौकरी में प्रमोशन के मामले में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से नई हिदायतें जारी की गई हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगाई गई थी। इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने आरक्षण सुविधा का लाभ उठाकर प्रमोट हो चुके कर्मचारियों को फिर से डिमोट कर दिया था। इसी दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 21 नवंबर को जारी अपने आदेशों में इन कर्मचारियों को अंतरिम राहत दी है। हाईकोर्ट के इसी फैसले का उल्लेख करते हुए मुख्य सचिव की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागों के अध्यक्षों, मंडलों के आयुक्तों, जिला उपायुक्तों, बोर्ड एवं निगमों के प्रबंध निदेशकों तथा विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को निर्देश जारी किए हैं। कहा गया है कि जो कर्मचारी प्रमोट हो चुके हैं, उन्हें हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होने तक डिमोट नहीं किया जाएगा। हुड्डा सरकार के कार्यकाल में एससी वर्ग के कर्मचारियों को नौकरियों में आरक्षण के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। इस की सिफारिशों को मौजूदा मनोहर सरकार ने लागू किया। सिफारिशों के अनुसार तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों को प्रमोशन में बीस प्रतिशत आरक्षण की सुविधा दी गई थी।                                       dj 

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