** हाईकोर्ट ने कहा-डिमोट करने की अवमानना याचिका सुनवाई काे बढ़ाएं
चंडीगढ़ : प्रदेश सरकार की प्रमोशन में आरक्षण की नीति से प्रमोट हुए अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के कर्मचारियों को फिलहाल डिमोट नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि खंडपीठ के समक्ष मामला विचाराधीन है। ऐसे में डिमोशन से कोर्ट की कार्रवाई प्रभावित हो सकती है।
शनिवार को मामले की सुनवाई आरंभ होते ही एससी वर्ग के प्रभावित कर्मचारियों की ओर से कहा गया कि उन्हें रिवर्ट किए जाने के आदेश सरासर गलत है और इन्हें खारिज किया जाना चाहिए। इस पर याची पक्ष की तरफ से कहा गया कि नियमों के अनुरूप इन कर्मचारियों को मिला प्रमोशन गलत है और ऐसे में इन्हें रिवर्ट किया जाना चाहिए। इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि कुछ अन्य राज्यों में भी यह मामला विचाराधीन है और इससे जुड़ी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं।
ऐसे में उन पर आने वाले फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने इस पर याची पक्ष से कहा कि अगली सुनवाई तक वे इन कर्मचारियों और हरियाणा सरकार के खिलाफ चल रही अवमानना याचिका को आगे बढ़ाएं। db
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