चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने दर्जनों डिमोट प्रिंसिपल को राहत देते हुए राज्य सरकार के उस आदेश को रद कर दिया जिसके तहत उसने पिछले सप्ताह इन प्रिंसिपल को डिमोट कर टीचर के पद पर काम करने का आदेश दिया था। 1याचिकाकर्ता के वकील रविंद्र सिंह ढुल ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने पिछले दिनों राज्य के दर्जनों प्रिंसिपल व मुख्य अध्यापक को डिमोट कर उनको टीचर के पद पर नियुक्त करने का आदेश दिया, सरकार ने इस मामले में जो आधार दिया है वह सही नहीं है। रविंद्र सिंह ढुल ने कोर्ट को बताया कि जिन अध्यापकों को डिमोट किया जा रहा है उनको सरकार ने कई साल पहले तरक्की दी थी। कुछ प्रिंसिपल व मुख्य अध्यापक को लगभग दस साल या उससे पहले तरक्की दी गई थी। सरकार ने इनकी प्रमोशन नियमों के अनुसार ही की थी, लेकिन अब वह दूसरे नियम का हवाला देकर दस साल बाद इनको पुराने पदों पर नियुक्त कर रही है। ..DJ
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