** हरियाणा में साल 2008 में भर्ती किए गए थे 816 शिक्षक
चंडीगढ़ : हरियाणा में वर्ष 2008 में भर्ती किए गए 816 आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है। एकल बेंच ने भर्ती रद करने का आदेश दिया था। डिवीजन बेंच ने नोटिस जारी कर इस संबंध में प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई चार अगस्त के लिए स्थगित कर दी गई है।
जस्टिस राजेश बिंदल की एकल बेंच ने भर्ती रद कर दी थी। भर्ती में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए इसे खारिज करने की मांग की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि साल 2006 में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। साल 2008 में नियुक्ति पत्र थमा दिए गए थे, लेकिन इस भर्ती के लिए उपयुक्त प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती के लिए संबंधित डिप्लोमा की शर्त अनिवार्य नहीं रखी गई थी, जबकि यह जरूरी था। यह भी कहा था कि एक चयनित उम्मीदवार की आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा निकल चुकी थी, फिर भी उसका चयन कर लिया गया।
यह भी आरोप थे कि इन पदों के लिए आवेदन का विज्ञापन जारी होने के बाद नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके इंटरव्यू के लिए पहले निर्धारित 25 अंक बढ़ाकर 30 कर दिए गए। भर्ती बोर्ड के चेयरमैन ने बोर्ड सदस्यों की कोई मीटिंग भी आयोजित नहीं की। इस आधार पर भर्ती रद करने की मांग की गई थी।
हालांकि सरकार ने पैरवी के दौरान भर्ती को सही ठहराया था, लेकिन सरकारी दलीलों को नकारते हुए एकल बेंच ने भर्ती में अनियमितताओं की बात कही थी। साथ ही भर्ती रद करने का आदेश जारी किया था। au
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