रेवाड़ी : नियमों को ताक पर रख मनमर्जी से अतिथि अध्यापकों को नियुक्ति करने के मामले में विभाग की गाज रेवाड़ी के तीन अधिकारियों एक प्रिंसिपल पर गिरी। निदेशालय ने चारों को चार्जशीट करते हुए दो वर्ष तक वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) रोकने के आदेश दिए हैं। आरोप है कि इन अधिकारियों ने खुद प्रिंसिपल रहते हुए सभी नियुक्तियां 2006-2008 के बीच की गईं।
प्रतिबंध के बावजूद लगाया गेस्ट:
वर्तमानमें जाटूसाना खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी मुकेश कुमार ने गेस्ट की नियुक्ति पर प्रतिबंध के बावजूद 17 अगस्त 2008 को रेवाड़ी के रावमा विद्यालय में रसायन विज्ञान के प्राध्यापक ईशु को नियुक्ति दी गई।
बिनाप्रक्रिया दी नियुक्तियां :
फरीदाबादके रावमावि गौन्छी में बिना प्रक्रिया के 30 अक्टूबर 2006 को हिंदी प्राध्यापक अनिता घई 16 जनवरी 2006 को राजनीतिक शास्त्र प्राध्यापक शमीम जावेद को नियुक्ति दी गई। यह कारनामा वर्तमान रेवाड़ी जिला के नाहड़ खंड शिक्षा अधिकारी अब्दुल रहमान ने किया है।
बगैर कॉम्बिनेशन नियुक्ति :
काकोडियारावमा विद्यालय के प्राचार्य ओपिंद्र सिंह यादव ने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हुए शिक्षिका संगीता यादव को 1 मई 2005 को काकोडिया स्कूल में एसएस टीचर के तौर पर नियुक्ति की। निदेशालय ने अब ओपिंद्र सिंह यादव की दो वार्षिक वेतनवृद्धि रोकने के आदेश दिए हैं।
संस्कृत टीचर लगाई :
नया गांवमें 26 अप्रैल 2007 को शिक्षिका राजकुमारी को संस्कृत टीचर के तौर पर नियुक्ति दी गई। जबकि शिक्षिका के पास इतिहास विषय था। शिक्षिका की नियुक्ति तत्कालीन प्रिंसिपल एवं रेवाड़ी की पूर्व डीईओ संगीता यादव द्वारा की गई थी। संगीता यादव अब डाइट महेंद्रगढ़ में बतौर प्रिंसिपल कार्यरत हैं। db
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